बिलासपुर. कांग्रेस नेता अनिल टाह के खिलाफ लगी जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कांग्रेस नेता पर शासकीय भूमि में अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए याचिका लगाई गई थी.

बता दें कि, अकबर हुसैन और राजकुमार उर्फ प्रेम आडिले ने कांग्रेस नेता अनिल टाह के खिलाफ जनहित याचिक लगाई थी. जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता पर शासकीय भूमि में अवैध कब्जा कर बाउंड्री वाल का निर्माण कराने का आरोप था. कोर्ट ने याचिका को जनहित में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ निहित पाया. जिसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंर्तगत जनहित याचिका के रूप में सुनवाई योग्य न होने पर खारिज कर दिया.

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