Rajasthan News: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का टाइटल क्लीयर होने की स्थिति में ही विधायक स्थानीय विकास योजनान्तर्गत विकास कार्य अनुमत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भूमि की किस्म कब्रिस्तान एवं खातेदारी होने के कारण वहां विधायक निधि से अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति जिला परिषद द्वारा निरस्त कर दी गई। उन्होंने आश्वस्त किया कि स्वीकृति निरस्त करने से जुड़े विषयों पर जांच के लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री ने जिला परिषद अजमेर द्वारा 20 दिसम्बर 2022 को स्वीकृति निरस्त किए जाने के संबंध में लिखे गए पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के आधार पर भूमि की किस्म खातेदारी एवं कब्रिस्तान है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि नगर निगम अजमेर व अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर से प्राप्त सूचना के अनुसार इन विभागों द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार विकास कार्य करवाए गए हैं। अन्य विभागों से सूचना लंबित है।
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