कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में हुए पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आज फिर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमे सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की है। एमपी लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रवि मलिमथ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ में पूरे मामले की सुनवाई हुई।
राशि की वसूली के संबंध में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका के साथ 21 पैरा मेडिकल कॉलेजों की याचिका पर भी सुनवाई हुई। 4 पैरा मेडिकल कॉलेजों की ओर से हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पेश कर बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश को जिसमें उक्त कॉलेजों से वसूली पर रोक हटा ली गई थी उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपास्त कर दिया गया है तथा हाई कोर्ट को पुनः याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया है।
सरकार ने हाईकोर्ट से 3 महीने का मांगा समय
सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल ₹24 करोड़ रुपये की वसूली राशि में से 13 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं। कई कॉलेजों की संपत्ति नीलाम की जा रही है जिस पर थोड़ा समय लगने की संभावना है। कोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है।
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