चंकी बाजपेयी, इंदौर। पति से विवाद होने के बाद पत्नी ने शक जाहिर करते हुए अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की आशंका परपुलिस विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसमे उसने कहा था कि उसकी कुछ निजी वीडियो उसके पति के मोबाइल में है, जिसे वो वायरल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बदनामी हो जाएगी। संभ्रांत परिवार की महिला की इस शिकायत के बाद डीसीपी ने आरोपी पर धारा 144 लगा दी। डीसीपी ने आदेश जारी कर फोटो-वीडियो वायरल न करने की हिदायत दी है।
त्रिवेणी कालोनी निवासी महिला का पति से विवाद हो गया था। उसके खिलाफ अन्नपूर्णा थाने में केस दर्ज करवा रखा है। FIR के बाद पति ने किसी को बताया कि उसके पास पत्नी के अंतरंग फोटो है। वह इंटरनेट मीडिया पर जारी कर उससे बदला लेगा। महिला को जैसे ही पति के इरादों का पता चला वह डीसीपी जोन-4 आरके सिंह के पास पहुंची और फोटो-वीडियो के बारे में बता दिया। डीसीपी ने धारा 144 (2) के तहत आदेश जारी कर इंटरनेट मीडिया, मीडिया और डिजिटल प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी। इंदौर में संभवत: यह पहला आदेश है।
महिला का आवेदन डीसीपी कोर्ट में पहुंचाया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों को पर्याप्त आधार मान डीसीपी ने आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय आदेश जारी किए। आदेश की एक प्रति अनावेदकों को भी पहुंचाई। जिसके बाद महिला ने राहत की सांस ली। हालांकि शहर में इस तरह का यह पहला मामला है।
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