Rajasthan News: परिवहन राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि शिकायत के आधार पर ब्लैक लिस्टेड बस से हुए हादसे के संबंध में जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पीड़ित पक्ष को कानून सम्मत मुआवजा भी दिया जाएगा।
परिवहन राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि बीकानेर संभाग में स्लीपर कोच बसों से हुई दुर्घटनाओं में मृत कुल तीन व्यक्तियों में से एक को मुआवजा दे दिया गया है। बाकी दो के द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बसों में सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बस के अन्दर पेनिक बटन तथा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) सिस्टम लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनफिट बसों के संबंध में पुलिस को अभियान चलाकर पाबंद करने के अधिकार दिये गए हैं। उन्होंने बताया कि जन सुरक्षा के लिए बसों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं अन्य बचाव के साधनों की उपलब्धता को अनिवार्य किया गया है।
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इससे पहले परिवहन राज्य मंत्री ने विधायक संतोष के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि गृह विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार प्रदेश में जनवरी 2019 से दिसम्बर 2022 तक की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं में अपाहिजों का रिकॉर्ड अलग से संधारित नहीं है। उन्होंने मृतकों व घायलों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2022 से पूर्व दोषी (Errant) वाहनों को ब्लैकलिस्ट के रूप में फ्लैग किया जाता था, किंतु वर्तमान में इस प्रकार के वाहनों को वाहन पोर्टल पर लॉक्ड फ्लैग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉक्ड के रूप में फ्लैग वाहनों के सड़क पर संचालन हेतु रोक नहीं है। इस प्रकार के वाहनों को दोष निवारण हेतु कतिपय सेवाओं यथा वाहन के पंजीयन संबंधी, स्वामित्व हस्तान्तरण, फिटनेस, परमिट, हाइथोपकेशन एण्डोर्समेंट, टर्मिनेशन इत्यादि हेतु रोक का प्रावधान है।
परिवहन राज्य मंत्री ने बताया कि विगत तीन वर्षों में बीकानेर संभाग में ब्लैकलिस्टेड / लॉक्ड स्लीपर कोच बसों से कुल 4 दुर्घटनाएं हुई हैं तथा 3 मौतें हुई हैं। उन्होंने दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के नाम व सहायता राशि का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।
मंत्री ने बताया कि गृह विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों की पालना करना एवं इस ओर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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