Rajasthan News: राज्य में उद्योगों की स्थापना में प्रक्रिया को आसान करने की दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से क्षेत्रीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करते हुए ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की राह में विशेष पहल की गई है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्रों को विस्तृत करने की दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे है, ताकि राज्य में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाकर उद्योग स्थापना को सुविधाजनक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्यमियों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में नियमानुसार कार्य करने एवं मौजूदा भौगोलिक एवं पारिस्थितिकी परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।
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अब क्षेत्रीय अधिकारी जारी कर सकेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र
उक्त सम्बन्ध में अधिक जानकारी देते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव श्री एन. विजय ने बताया कि वाटर (प्रिवेंशन एंड कण्ट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट,1974 एवं एयर (प्रिवेंशन एंड कण्ट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट,1981 के प्रावधानों तहत 5 हेक्टेयर की खदानों के लिए खनन पट्टे में सहमति देने, अस्वीकार करने और रद्द करने के अधिकार अब क्षेत्रीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वहीं 5 हेक्टेयर से अधिक खनन पट्टे में सहमति देने, अस्वीकार करने और रद्द करने के अधिकार मुख्य कार्यालय का ही रहेगा।
सदस्य सचिव ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि विभिन्न प्रावधानों के तहत स्मॉल स्केल सीमेंट मेनुफेक्चरिंग एवं क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट्स स्थापित अथवा संचालित करने के लिए सहमति देने और अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को होगा। इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बता दें कि स्माल स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टी इफ़ेक्ट इवेपोरेटर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में रिवर्स ओसमोसिस (आर ओ) के साथ रिजेक्ट निस्तारण हेतु सोलर इवेपोरेशन पोंड स्थापित किये जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर विस्तृत प्रभावी गाइडलाइंस जारी कर लागू कर दी गयी है।
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