कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट के लास्ट अल्टीमेटम देने के बाद भी आदेश की अवहेलना करने का मामला है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश और निर्देशों के बावजूद कर्मचारी को नियमित नहीं किया था। जिसके चलते डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

MP में 50 हजार पदों पर होगी भर्ती: विभागों से रिक्त पदों की मांगी जानकारी, चुनाव से पहले शुरू होगी प्रक्रिया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि, एक कर्मचारी को साल 2008 में लगातार प्रताड़ित करने के मामले में पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि, हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी ने कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया।

‘मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम’: रतलाम में News24 MP-CG और lalluram.com का खास कार्यक्रम आज, भविष्य की योजनाओं पर होगी चर्चा, ये बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

बता दें कि याचिकाकर्ता ने शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार नियमित किए जाने का आवेदन किया था। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने यह कहते हुए नियमितीकरण का आवेदन खारिज कर दिया कि, मध्यप्रदेश शासन की प्रचलित पॉलिसी 7 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत आपके सेवाएं नियमित नहीं की जा सकती। इसके विरुद्ध में वन विभाग के कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व को निरस्त करते हुए स्पष्ट आदेश के दिया था कि याचिकाकर्ता को नियमित किया जाए।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus