No Confidence Motion:लोकसभा में मोदी सरकार केखिलाफ अविश्वास प्रस्तावमंजूर, Slides में समझे बड़ी बातें
क्या है पूरा मामला? दरअसल, मणिपुर में भड़केजातीय हिंसा को लेकरविपक्ष लगातार PMMODI के संसद में बयानकी मांग कर रहा है.
क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion)
अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है बशर्ते उस सांसद के पास 50 से अधिक लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हों.
लोकसभा स्पीकर को जबभी कोई सदस्य नोटिस देताहै तो उनके अविश्वासप्रस्ताव स्वीकार करने के 10दिनों के भीतर ही सरकारको सदन में अपना बहुमतसाबित करना पड़ता है.
अविश्वास प्रस्ताव ने एनडीए बनाम भारत की राजनीतिक लड़ाई को और तेज कर दिया
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मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ने किया स्वीकार