शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर व विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा (Purushottam Sharma) को वीआरएस (Voluntary Retirement Scheme) नहीं देने पर हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 21 अगस्त तक सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।
दरअसल, 1986 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा ने सरकार के रवैये से दुखी होकर वीआरएस मांगा था। उन्होंने कहा था कि जब सरकार काम देना नहीं चाहती तो रिटायर्ड कर दे। बिना काम के वेतन लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन सरकार ने वीआरएस नहीं दिया।
वीआरएस नहीं मिलने पर पुरुषोत्तम शर्मा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 21 अगस्त तक सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।
बता दें कि सितंबर 2020 में पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे पत्नी से मारपीट करते नजर आ रहे थे. इस आधार पर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उनका निलंबन अवधि कई बार बढ़ाया गया था। हालांकि दिसंबर 2022 में पुरुषोत्तम शर्मा का निलंबन बहाल कर दिया गया था।
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