नई दिल्ली . आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अदालत में याचिका दायर कर बैंक खाते से रकम निकालने की अनुमति मांगी है.
उन्होंने दलील दी है कि उनकी पत्नी के इलाज व अन्य घरेलू खर्चों की पूर्ति के लिए उन्हें नकदी निकालने की स्वीकृति दी जाए. अदालत ने इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने को कहा है. चार अगस्त को सुनवाई होगी. राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. दरअसल, सिसोदिया के बैंक खातों को ईडी ने सीज कर रखा है.
सिसोदिया की तरफ से याचिका में कहा गया है कि अदालत के लिखित आदेश के बिना बैंक उन्हें उनकी ही नकदी निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है. सिसोदिया की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है. इस बीच, अदालत ने सीबीआई को शेष आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अदालत को सूचित किया गया कि कुछ आरोपी व्यक्तियों को दस्तावेज पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं. सीबीआई के मामले पर सुनवाई के लिए अदालत ने अगली तारीख 22 अगस्त तय की है.