कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह (Leader of Opposition Govind Singh) ने ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) में फिर आवेदन लगाया है. सिंधिया के खिलाफ दायर चुनाव याचिका (Election petition) की सुनवाई दूसरी बेंच में कराए जाने की मांग की है. ग्वालियर हाईकोर्ट की सुनवाई में पक्षपात का आरोप लगाया है.

हाईकोर्ट ने आवेदन स्वीकर कर लिया है. नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह के आवेदन पर 11 अगस्त को हाईकोर्ट सुनवाई करेगी. नेता प्रतिपक्ष ने सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका (Election petition) दायर की थी. ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राज्यसभा के नामांकन में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है. आरोप है कि FIR की जानकारी छिपाई गई है. इसलिए सिंधिया का निर्वाचन रद्द करने मांग की है.

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बता दें कि इस मामले में इससे पहले भी हाईकोर्ट में कई दफा सुनवाई की जा चुकी है. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई को खारिज कर दिया था कि मामला पहले से ही ग्वालियर हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए सुनवाई वहीं होगी.

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