रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 12 साल पुराने बसों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. यह फैसला गुरुवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने सुनाया. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार वाहनों के उपयोग की अवधि तय नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया है और कहा है कि प्रतिबंध पर फैसला लेने का अधिकार केवल केंद्र का है. राज्य सरकार इस पर कोई कानून नहीं बना सकती.
बस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है. फैसले पर एसोसिएशन ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध से हमारे रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा था. लेकिन कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला देकर हमें बड़ी राहत दी है.
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2016 में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला लिया था जिसके तहत 12 साल पुरानी बसों और 10 साल पुराने ट्रकों को परमिट नहीं दिये जाने का आदेश देते हुए परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था.