युवाओं के अपने सपने होते हैं. इसे पूरा करने के लिए इनमें जुनून भी होता है. लेकिन कभी-कभी आर्थिक बाधा इन युवाओं के सपनों के आड़े आ जाती है. अपने सपने पूरे करने और सफल उद्यमी या व्यवसायी बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए आर्थिक समस्या बाधा न बने इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 553 युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करते हुए 215.59 लाख रुपये का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया गया है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये, सेवा उद्यम के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और विनिर्माण उद्यम के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंकोें के माध्यम से प्रदान किया जाता है.

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवा वर्ग को स्वरोजगार के रूप में उद्योग, सेवा और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाता है. इसके तहत राज्य के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के रूप में गारंटी, प्रशिक्षण, अनुसरण और वित्तीय सहायता दी जा रही है. ताकि युवा अपनी कार्यक्षमता और योग्यता के अनुसार खुद का उद्योग और व्यवसाय स्थापित कर राज्य की आर्थिक प्रगति में भी अपना योगदान दे सकें. इस योजना के माध्यम से युवा शक्ति का स्व-उद्यम की ओर प्रेरित कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, उपभोक्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और कृषि संबंधी सहायक उद्योग धंधों का विकास करना भी है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है. आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो. आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हो. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है.

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