नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस श्रेणी) वर्ग के लोगों के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की है. सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र निहायत जरूरी दस्तावेज माने जाते हैं. पहली अगस्त को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रमाण पत्र अब केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जारी किए जाएंगे. इससे उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय का दौरा करने की जरूरत नहीं होगी.
दिल्ली सरकार की ओर से 1 अगस्त को इस बारे में एक एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी. इसके अनुसार, प्रमाण पत्र अब केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जारी किए जाएंगे. इससे उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी.
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित उपविभागीय मजिस्ट्रेट (यानी जारी करने वाले प्राधिकारी) को सूचित किया जाता है कि ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र’ सेवा तत्काल प्रभाव से ई-जिला पोर्टल पर शुरू कर दी गई है. ये प्रमाण पत्र अब से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे.
अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया है कि ऑनलाइन सेवा शुरू होने से पहले प्राप्त आवेदनों का निपटान मैन्युअल रूप से किया जाएगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ऑनलाइन सेवा के लॉन्च से पहले उपरोक्त प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त मैन्युअल आवेदन जो लंबित हैं, इनको निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों की ओर से मैन्युअल ही निपटाए जाएंगे. मालूम हो कि जिनकी मौजूदा सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम है, वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पात्र हैं.