रायपुर- राजधानी के डागा कन्या महाविद्यालय के निलंबित सहायक प्राध्यापक डी.के.दुबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति ने डी.के.दुबे की अपील को यह कहते हुए निराकृत कर दिया कि यह अपील असामयिक है,जिसे परिनियम 28 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जा सकता.
कुलपति ने यह निर्णय बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश द्वारा याचिका क्रमांक WP(S) No. 3950/2018 में पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 के परिपालन में अपील प्रकरण पर सुनाया.