कुमार इंदर,जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां की जिला कोर्ट ने NHAI की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के लिए कहा है। आदेश के बाद भी जमीन का मुआवजा नहीं देने पर जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जिसके बाद आज न्यायालय ने आदेश दिया है कि NHAI की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जाए।

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मामला जबलपुर का है, जहां 7 साल पहले NHAI ने सड़क निर्माण के लिए कटिया घाट में 1 एकड़ 52 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया था। कमिश्नर के आदेश देने के बाद भी विभाग 5 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दे रहा था। वहीं सारे रास्ते बंद होने के कारण पीड़ित ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।

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हाई कोर्ट ने साल 2016 में ही कर मुआवजा देने का आदेश दिया था। पीड़ित रोहित गुप्ता ने बताया कि, NHAI द्वारा अतिक्रमण किया गया और उसका उचित मुआवजा नहीं दिया गया। इसके आगे पीड़ित ने बताया कि उसने कमिश्नर साहब के यहां अपील किया। तब उन्होंने मुआवजा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया। लेकिन अभी तक रुपए नहीं मिले। जिसके बाद मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

पीड़ित ने बताया कि, कमिश्नर के द्वारा दिए गए मुआवजा के ऑर्डर को कोर्ट ने वही आदेश को बरकरार रखा। जिसके चलते कोर्ट ने आदेश दिया की NHAI की 5 करोड़ रुपए चल्याचल की संपत्ति कुर्क की जाए।

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