मुंबई. एक स्थानीय अदालत ने चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ सहकर्मी और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कांस्टेबल चेतन सिंह की पुलिस हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी. वहीं राजकीय रेलवे पुलिस ने विभिन्न समूहों में नफरत फैलाने की धारा भी लगाई है.

 जीआरपी ने अदालत से हिरासत सात दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें गवाहों की पहचान करने और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की जरूरत है. लेकिन मजिस्ट्रेट ने सिंह को 11 अगस्त तक पुलिस हिरासत में दे दिया. जीआरपी ने सिंह के खिलाफ मामले में, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच कटुता को बढ़ावा देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए को भी शामिल किया है. उस पर पहले से धारा 302, आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है.

आरोपी चेतन सिंह के खिलाफ धारा 363 (अपहरण), धारा 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) और 342 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत भी केस दर्ज किया है. 31 जुलाई को जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ने वरिष्ठ सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीना और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी.