रोहित कश्यप, मुंगेली. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा जिले के निवेशकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में कलेक्टर राहुल देव ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर हम तुम इंडिया मल्टी ट्रेड लिमिटेड के सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर डाॅ. रूपेश खांडे के नाम पर ग्राम छाता में दर्ज चिन्हित भूमि को कुर्क करने का अंतः कालीन आदेश पारित किया है.

पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन के अनुसार थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के आरोपी डॉ. रूपेश खांडे को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत विवेचना की जा रही है. रूपेश खांडे का नाम और हम तुम इंडिया मल्टीट्रेड लिमिटेड में पैसे लगाए जाने का उल्लेख प्रथम सूचना पत्र में है. प्रकरण में जब्त दस्तावेजों में कंपनी के खातों में पैसों का जाना दर्शित है. निवेशकों को आरोपी रूपेश खाण्डे ने स्वयं को सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर बताकर कंपनी में निवेश कराया गया है.

आवेदनकर्ताओं ने पुलिस के समक्ष ठगी की राशि जो अनावेदक के माध्यम से जमा कराई गई थी, उसे वापस दिलाए जाने निवेदन किया है. जिस पर पुलिस प्रतिवेदन, सुसंगत दस्तावेजों, पीड़ितों के प्रस्तुत आवेदन, उप संचालक लोक अभियोजन मुंगेली के अभिमत और छत्तीसगढ़ के निवेशकों के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत खातेदार रूपेश दास और धर्मेन्द्र कुमार, ग्राम छाता स्थित देह भूमि स्वामी को कुर्क किए जाने के लिए अंतःकालीन आदेश कलेक्टर के न्यायालय में पारित किया गया है.

रीपा के कार्य में लापरवाही बरतने वाले को शो कॉज नोटिस

इधर कलेक्टर राहुल देव ने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की. संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए. उन्होंने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क (रीपा) योजना की जिले में क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों से कहा कि जिले में इसका बेहतर क्रियान्वयन करें. उन्होंने रीपा के कार्य में गंभीरता नहीं लेने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए. इस तारतम्य में पथरिया जनपद में रीपा का काम मंशानुरूप नहीं होने पर कलेक्टर ने जनपद के अधिकारियों के प्रति न सिर्फ नाराजगी जाहिर किया है. बल्कि जिम्मेदार जनपद के अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है.

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