बेंगलुरुः कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि अपने पति की त्वचा का रंग ‘काला’ होने के कारण उसका अपमान करना क्रूरता है. यह उस व्यक्ति को तलाक की मंजूरी दिए जाने की ठोस वजह है. हाई कोर्ट ने शख्स को पत्नी से तलाक दिए जाने की मंजूरी देते हुए हाल में एक फैसले में यह टिप्पणी की.

अदालत ने कहा कि मौजूद सबूतों की बारीकी से जांच करने पर निष्कर्ष निकलता है कि पत्नी काला रंग होने की वजह से अपने पति का अपमान करती थी और वह इसी वजह से पति को छोड़कर चली गई थी.

  हाई कोर्ट ने तलाक की याचिका मंजूर करते हुए कहा, ‘इस पहलू को छिपाने के लिए उसने (पत्नी ने) पति के खिलाफ अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाए, ये तथ्य निश्चित तौर पर क्रूरता के समान हैं’