दिल्ली. पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मद्देनजर राजघाट, ITO और लाल किले जैसे इलाकों के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है. इसके मुताबिक, इन इलाकों में प्रतिबंध लगाया गया है. पुलिस ने ट्विटर पर कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजघाट, आईटीओ, लाल किले के आसपास के इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है. इन इलाकों में लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है.
इससे पहले दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा चुकी है. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस बाबत एक आदेश जारी किया था. आदेश में कहा गया कि, सूचना मिली है कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान(यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं.
इससे पहले दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा चुकी है. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस बाबत एक आदेश जारी किया था. आदेश में कहा गया कि, सूचना मिली है कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान(यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं.
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