Traffic Rules: आपको भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ने या फिर चैकिंग के लिए पुलिस ने कभी रुकवाया होगा. लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस आपकी मर्जी के बिना गाड़ी की चाबी जबरदस्ती निकाल लेते हैं. इस दौरान काफी बहस भी हो जाती है. अब सवाल यह उठता है कि ट्रैफिक कानूनों का पालन करवाने के लिए क्‍या पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकती है या नहीं.

बता दें कि, ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता है. पुलिस कर्मी को कानून इसकी इजाजत नहीं है. अगर वह ऐसा करते हैं, तो वह कानून का उल्लंघन कर रहा है. सड़क पर वाहन चैकिंग और नियम को तोड़ने पर आपको ट्रैफिक पुलिस की ओर से रोका जा सकता है. आपसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण (PUC) सर्टिफिकेट जैसे कागजात दिखाने को भी कहा जा सकता है. लेकिन, पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी नहीं ले सकता.

दरअसल, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 (Indian Motor Vehicles Act) के मुताबिक, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा सकता है. गाड़ी की आरसी न होने पर वाहन को इम्‍पाउंड कर सकते हैं. लेकिन, जबरदस्‍ती गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकते.

ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप पर सिर्फ तभी जुर्माना लगा सकता है जब उसके पास एक चालान बुक या ई-चालान मशीन हो. इनमें से किसी भी चीज के बिना वह वाहन चालक से चालान के नाम पर जुर्माना नहीं वसूल सकता. ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का वर्दी में रहना भी जरूरी है. अगर ट्रैफिक पुलिस सिविल ड्रेस में है तो वाहन चालनक उनका आईडी कार्ड दिखाने को भी कह सकते हैं.

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