नई दिल्ली. अधिकारियों के तबादले और तैनाती से लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर लंबे समय से लंबित मामलों को अब रफ्तार मिलेगी. सर्विसेज व सतर्कता मंत्री आतिशी ने बुधवार को दिल्ली सरकार के विभागों और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए) के बीच समन्वय सुनिश्चित करने को लेकर आदेश जारी किया है.
मुख्य सचिव को जारी किए गए आदेश में आतिशी ने कहा है कि मुख्य सचिव अथॉरिटी में तबादले, तैनाती से लेकर सतर्कता संबंधित सभी मामलों की मंजूरी पहले संबंधित मंत्री से लेंगे.
जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम 2023 के तहत एनसीसीएसए के सेक्शन 45एच(1) के अनुसार, दिल्ली में सभी ग्रुप-ए और दानिक्स अधिकारियों के तबादलों और तैनाती के लिए सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जिम्मेदार होगी. यही नहीं, अधिकारियों के सतर्कता से जुड़े सभी मामलों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी सेक्शन 45एच(2) के अनुसार एनसीसीएसए करेगा. इसमें मुख्यमंत्री समेत मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह तीन सदस्य होंगे. आदेश में आतिशी ने कहा कि सतर्कता मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद सतर्कता सचिव प्रस्तावों को एनसीसीएसए के समक्ष रखने के लिए एनसीसीएसए के सदस्य सचिव को भेजें. दिल्लीवालों के कोई भी काम न रुकें, इसलिए सभी विभागों में अथॉरिटी में समन्वय बना रहे.