दिनेश द्विवेदी,कोरिया। 5 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी को मौत की सजा भी दिया जाए, तो काफी कम था. यही वजह है कि इस जघन्य अपराध के लिए न्यायालय ने आरोपी राहुल दास मानिकपुरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वो भी महज 81 दिनों के अंदर यह सुनवाई पूरी की गई है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पीएस मरकाम मनेन्द्रगढ की कोर्ट में सुनवाई की गई.
पूरा मामला कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ का है. 20 अप्रैल को आऱोपी ने मनेद्रगढ़ के बस स्टैंड काली मन्दिर के पास जबरन बच्ची से दुष्कर्म किया था. जैसे ही बच्ची की मां को इसकी जानकारी लगी, तो थाने रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को सुन पुलिस भी स्तब्ध रह गई. एसपी विवेक शुक्ला की अगुवाई में आरोपी की पहचान राहुल दास मानिकपुरी के रूप में कर गिरफ्तार किया गया.
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पीएस मरकाम मनेन्द्रगढ की कोर्ट में पेश किया गया, जहां 81 दिन तक चले सुनवाई के बाद आरोपी को बुधवार को धारा 376, क, ख, भादवि 304 भाग दो भादवि एवं लैगिंक अपराधों से बच्चों का सरक्षण अधिनियम की धारा 42 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता की माता को 5 लाख 50 हजार रुपए दिए जाने का आदेश भी आरोपी को दिया है. आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.