चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसले लेकर युवाओं, महिलाओं और आम जनता को सीधा लाभ देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इनमें सबसे बड़ा फैसला अग्निवीरों के भविष्य से जुड़ा है।
अग्निवीरों पर बड़ा निर्णय
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘अग्निवीर नीति-2024’ में अहम संशोधन को मंजूरी दी गई। अब अग्निवीरों को फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में 10% की जगह 20% हॉरिजेंटल आरक्षण मिलेगा। यह फैसला अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा।
अन्य बड़े फैसले (कैबिनेट के 6 प्रस्ताव):
रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन
- बुजुर्गों के लिए FAR 2.25 से बढ़ाकर 3.0 किया गया राशन डिपो आवंटन में बदलाव
- महिलाओं को 33% आरक्षण (SHG, विधवा, एसिड अटैक पीड़ित को प्राथमिकता)
- 300 की जगह 500 राशन कार्ड पर लाइसेंस
- आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष
- मृत्यु के बाद वारिस को आवंटन संभव विलेज कॉमन लैंड नियम (1964) में संशोधन
- बिना रास्ते वाले प्रोजेक्ट्स को राहत
- 5% क्षेत्र या 4 गुना भूमि ट्रांसफर अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी
- ₹11,257 से बढ़ाकर ₹15,220 प्रति माह हरियाणा TPDS संशोधन 2026 को मंजूरी
अग्निवीरों को बढ़ा आरक्षण और बाकी जनहित फैसले दिखाते हैं कि सरकार एक साथ सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में संतुलित सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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