ड्रग्स रैकेट मामले में बर्खास्त ए.आई.जी. राजजीत सिंह हुंदल A.I.G. Rajjit Hundal को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ए.आई.जी. राजजीत हुंदल की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजजीत सिंह को आदेश जारी किया है कि वह रोजाना जांच अधिकारियों का सहयोग करेंगे और उनके आगे पेश होंगे।

बता दें कि अगस्त महीने में राजजीत ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ए.आई.जी. राजजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है।

File photo of SSP Raj Jit Singh Hundal
जिक्रयोग्य है कि ए.आई.जी. राजजीत हुंदल फरार चल रहा है जिसके चलते हुंदल को भगौड़ा घोषित किया गया है और उसके खिलाफ लुक ऑफ सर्कुलर जारी किया हुआ है। गौरतलब है कि पूर्व डी.जी.पी. सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में एस.आई.टी. द्वारा 2018 को अदालत में सौंपी गई रिपोर्टोंमें राजजीत का जिक्र सामने आया था।