शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में साल 2015 में पुलिस कस्टडी में 22 साल के मोहसिन नाम के युवक की मौत के मामले में टीआई, जेलर, 5 पुलिसकर्मी और एक डॉक्टर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति साल्वे ने इन सभी की रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। अब इनके खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में केस चलेगा। मोहसिन की मौत के बाद परिजनों ने कोर्ट में प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष मिश्रा ने जांच के बाद 8 लोगों पर आपराधिक धाराएं लगाईं थीं। आरोपियों में तत्कालीन टीटी नगर थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया, जेलर आलोक बाजपेयी, डॉ. आरएन साहू सहित घटना के वक्त क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक मुरली, चिंरोजीलाल, दिनेश खजूरिया, अहसान, एएसआई डीएल यादव(अब रिटायर) शामिल हैं। सभी ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
72 घंटे पहले ही हो गई थी मौत
मृतक के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील यावर खान ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में कई अहम बातें बताई हैं। मोहसिन की मौत भोपाल जेल में ही हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की। डॉक्टर साहू से झूठी रिपोर्ट बनवाकर मोहसिन को मानसिक रोगी बताया गया और ग्वालियर रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचने पर वह मृत घोषित हुआ। पीएम में पता चला कि मौत 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। हाथ की कलाई, एड़ी पर रस्सी बांधने के निशान व प्राइवेट पार्ट में सूजन भी पाई गई।
मृतक के परिजनों के यह थे आरोप
- 3 जून 2015 को क्राइम ब्रांच भोपाल के सिपाही मुरली, दिनेश खजूरिया और चिरोंजी पूछताछ के लिए मोहसिन को घर से ले गए थे। जब वे मोहसिन को छुड़वाने के लिए क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे तो उनसे दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई।
- मांग पूरी नहीं करने पर क्राइम ब्रांच के बाद पुलिस ने मोहसिन पर टीटी नगर थाने में लूट का झूठा अपराध कायम कर उसे अदालत में पेश कर जेल भिजवा दिया। इससे पहले क्राइम ब्रांच और टीटी नगर थाने में उसके साथ मारपीट की गई थी।
- उसके प्राइवेट पार्ट में करंट लगाया था। इस बात की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई थी। जेल में भी जेलर पर मोहसिन से मारपीट किए जाने के आरोप परिजन ने लगाए थे।
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