ग्वालियर. शादी समारोह से 20 जून की रात 6 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दरिन्दे को ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जज ने अपने फैसले कहा है कि आरोपी की जब तक प्राण न निकल जाएं उसे फंदे पर लटका कर रखा जाए.
मामले में 30 दिन के भीतर 33 लोगों की गवाही कराई गई थी. स्पेशल कोर्ट में 28 जांच रिपोर्ट पुलिस ने पेश की. 15 दिन चली सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के ब्लड, नाख़ून, सीमन आदि की रिपोर्ट पेश की. मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के शरीर में सीमन पाया गया जो उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि करता है. बच्ची के शरीर पर कुल 19 चोटें मिली. पुलिस ने हत्या वाले दिन बच्ची की फ्रांक और उससे निकले मोती भी कोर्ट में पेश किये.
पुलिस ने आरोपी के कपड़ों और बच्ची के कपड़ों में मिले खून के धब्बो की रिपोर्ट भी पेश की जिसमें दोनों की रिपोर्ट. पोजिटिव आई यानि आरोपी के कपड़ों पर मासूम के खून के ही धब्बे थे. हालांकि आरोपी जितेन्द्र लगातार एक बात ही दोहराता रहा कि वो घटना वाले दिन डबरा में था. लेकिन न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर उसे फांसी की सजा सुना दी.
आपको बता दें 20 जून को भिंड से ग्वालियर के कम्पू क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने आई एक 6 साल की मासूम को अगवा कर कैंसर पहाड़िया पर ले जाकर आरोपी जितेन्द्र कुशवाह ने दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. मासूम के साथ हैवानियत के बाद से ही इसे लेकर लोगों में गुस्सा था. पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और जांच शुरु की जिसमें आरोपी बच्ची को शादी समारोह से ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखा जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया था.
जितेन्द्र की गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाए. सभी साक्ष्यों का DNA कराया उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा. जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने 33 लोगों के बयान दर्ज किये. बचाव पक्ष के वकील के सामने कोर्ट मने क्रोस एक्जामिनेशन भी हुआ लेकिन सभी साक्ष्य आरोपी जितेन्द्र के खिलाफ गए.