दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने केंद्र सरकार और दुबई स्थित भारतीय दूतावास को निर्देश दिया है कि दुबई में एक विदेशी नागरिक द्वारा कथित रूप से बंधक बनाकर रखी गई 25 वर्षीय भारतीय युवती की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसे जल्द से जल्द भारत लौटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को युवती की स्थिति की पुष्टि कर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया। अदालत ने अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
तमिलनाडु के पीड़ित परिवार ने दाखिल की है याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका तमिलनाडु निवासी वी. थिरुनावुक्करासु ने दाखिल की है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी चेन्नई के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी, जहाँ उसकी पहचान एक विदेशी मरीज से हुई। उसी व्यक्ति ने उसे दुबई में एक साल के लिए मेडिकल असिस्टेंट की नौकरी का प्रस्ताव दिया था। बेहतर वेतन के लालच में युवती जनवरी 2023 में दुबई चली गई।
बेटी के साथ की जाती है मारपीट- पीड़ित परिवार
याचिका में बताया गया है कि दुबई जाने के कुछ महीनों बाद युवती का परिवार से संपर्क कम होने लगा और धीरे-धीरे वह भारत लौटने में असमर्थ हो गई। आरोप है कि विदेशी नागरिक ने उसका पासपोर्ट और वीज़ा छीन लिया और करीब दो साल से उसे भारत आने नहीं दिया। पीड़ित पिता ने अदालत को बताया कि अक्टूबर में बेटी ने रोते हुए फोन कर कहा कि उसके साथ मारपीट की जा रही है और उसे बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं मिल रहीं। उन्होंने कोर्ट को कुछ तस्वीरें भी सौंपीं जिनमें युवती घायल नजर आ रही थी।
दुबई के भारतीय दूतावास से मांगी थी मदद
पीड़ित युवती के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने नवंबर में दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को लिखित शिकायत देकर मदद मांगी थी, लेकिन कोई ठोस कदम न उठने पर उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर के लिए तय की है।
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