Aadhaar-PAN Linking: अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द ही यह काम करवा लें। आयकर विभाग ने करदाताओं से 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने को कहा है। अगर 31 मई तक ऐसा नहीं किया गया तो ज्यादा TDS कटेगा।

अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन भी निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए 1000 रुपये का शुल्क लिया जाता है। पहले इसे बिना किसी शुल्क के लिंक करवाया जा सकता था।

10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है

पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर ऐसे लोग म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी दस्तावेज के तौर पर करते हैं तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

इन पैन कार्ड धारकों को मिली राहत

आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक करने से छूट दी गई है। इस श्रेणी में असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के लोग, गैर-निवासी, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।