आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सासंद के तौर पर शपथ नहीं ले सकेंगे. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सांसद पद की शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. सभापति का कहना है कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास हैं.
बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आंशिक राहत दी गई थी. कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी. हालांकि, सोमवार को शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा सभापति ने सांसद के तौर पर संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
जय सिंह ने कोर्ट से अपनी याचिका में सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी जिससे वह 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें और 5-9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सकें. हालांकि उनके वकील रजत भारद्वाज ने कहा था कि संजय सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा. ऐसे में जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है. वहीं कोर्ट ने भी उन्हें केवल 5 फरवरी को बाहर आकर शपथ लेने की अनुमति दी थी.