दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच इस मामले पर 25 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी.

हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान, AAP की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के लिए आवास आवंटन दिशा-निर्देश के मुताबिक, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रमुख को सेंट्रल दिल्ली में आवास देने का प्रावधान है.

प्रशासन को पत्र लिखकर की गई मांग

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि AAP एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और अरविंद केजरीवाल इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो सरकारी आवास पाने की सभी शर्तें पूरी करते हैं.

हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 4 अक्टूबर 2024 को आवंटित सरकारी आवास खाली कर दिया गया था. इसके बाद, पार्टी ने 20 सितंबर 2024 को प्रशासन को पत्र लिखकर सरकारी आवास की मांग की थी.

कोई कार्रवाई नही हुई

लेकिन अब तक इस मामले में प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया कि इससे पहले हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कार्यालय आवंटित करने का आदेश दिया था. अब पार्टी की मांग है कि इसी तरह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास दिया जाए.

हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी. ऐसे में देखना यह होगा कि केजरीवाल द्वारा सरकारी आवास की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में क्या आदेश जारी करता है.

अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेन्द्र मोदी को लिखी थी चिट्ठी

बता दें, इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने मांग की थी कि अगर केंद्र हमें जमीन मुहैया करा दे तो सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली सरकार घर बनाकर देगी.

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m