नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. मामले में अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी.

आज सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील ने अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया. कोर्ट ने 19 फरवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था.

ये है AAP विधायक पर आरोप

दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. आप एमएलए के अधिवक्ता ने कहा कि अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी किया गया था. उन्होंने अदालत से कहा कि यह मामला एक ही केस में दो एफआईआर से संबंधित है. पहली एफआईआर 23 नवंबर, 2016 को केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दायर की गई थी. आप एमएलए खान पर आरोप है कि याचिकाकर्ता गलत तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने थे.

अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई कर्मचारियों को गलत तरीके से नियुक्त किया. इसके अलावा उनपर यह भी आरोप है कि उन्होंने बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से लीज पर दिया था. इस मामले की जांच अब ईडी कर रही है क्योंकि ईडी को इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का शक है.  इधर आप विधायक ने कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए यह आशंका जताई है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.