आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान( Amanatullah Khan) की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पत्र दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करे। यह मामला करीब 36 करोड़ रुपये की संपत्तियों की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी ने जांच में पाया कि वक्फ बोर्ड से संबंधित वित्तीय लेनदेन में कई अनियमितताएं हुई थीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धनशोधन मामले में दायर मुकदमे की मंजूरी को लेकर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करे। हाई कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने अपनी पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 18 दिसंबर को की जाएगी।

इससे पहले, 29 अक्टूबर 2024 को ईडी ने अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी ने 2 सितंबर 2024 को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था, जबकि मरियम सिद्दीकी को बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट में शामिल किया गया था। कोर्ट ने उस समय कहा था कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं होने के कारण संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। वहीं, अदालत ने मरियम सिद्दीकी को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले।

सुनवाई के दौरान, ईडी ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार से हुई आय को प्रॉपर्टी में निवेश किया गया था। एजेंसी के अनुसार, यह सभी संपत्तियां अमानतुल्लाह खान की दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के नाम पर खरीदी गई थीं। ईडी ने आरोप लगाया कि करीब 36 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिनमें से 27 करोड़ रुपये नकद भुगतान के रूप में दिए गए थे।

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