नई दिल्ली. दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने राऊज एवेन्यू स्थित मुख्य पार्टी कार्यालय की जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा. सर्वोच्च न्यायालय को पार्टी ने बताया कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है. यह जमीन 2015 में उसे आवंटित की गई थी. पार्टी वह परिसर खाली करने के लिए तैयार है. सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार एक वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए. जबकि केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी.
आप राउज एवेन्यू में पार्टी कार्यालय को तत्काल खाली करने के निर्देश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय पहुंची और एक आवेदन के माध्यम से अपना पक्ष रखा है. पार्टी ने कहा कि इसका आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने गत 13 फरवरी को दिल्ली सरकार, रजिस्ट्रार जनरल व हाई कोर्ट को कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया था.
आम आदमी पार्टी ने अदालत में कहा कि जमीन को तत्काल खाली करने पर AAP के पास पार्टी कार्यालय के लिए कोई जगह नहीं होगी. आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें भी कोई जमीन आवंटित की जाए. पार्टी ने अदालत से कहा कि अन्य 5 राष्ट्रीय दल भी दिल्ली में अपने आवंटित कार्यालयों से ही काम करते हैं.