सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा दर्ज कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. हालांकि, CBI मामले में जांच लंबित होने के चलते अभी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्य की जीत बताते हुए BJP और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. इस मामले पर भाजपा शुरू से ही गंदी और ओछी राजनीति कर रही है. दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि BJP जानती थी कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उन्हें पता था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी. इसीलिए, उन्होंने एक और साजिश रची और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत की सुनवाई होनी थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने CBI से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया.

CBI ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि अगर उन्हें ED मामले में जमानत मिल जाती, तो वे जेल से बाहर आकर दिल्ली की जनता के लिए 10 गुना तेजी से काम करते. मैं आज BJP से कहना चाहूंगी, एक के बाद एक – इस देश की हर अदालत ने आपकी साजिश का पर्दाफाश किया है…हर अदालत अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रही है. मैं BJP से कहना चाहूंगी, अपना अहंकार खत्म करो और दूसरी पार्टियों के खिलाफ साजिश रचना बंद करो. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही बेल दे दी थी, आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है. केंद्र सरकार ने पहले ही सोचा होगा कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जमानत मिलेगी. जमानत मिलने के बाद भी वे जेल में रहें और CBI के मामले में भी उनका समय बर्बाद हो, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया था. कुछ समय लगेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब बाहर आएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया. ED मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 90 दिनों की कैद झेली है और उसे पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं. केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने फैसले को “एक बड़ी जीत” बताया.

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, “अदालत ने पाया कि जहां तक ​​उनकी गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तारी की आवश्यकता पर कुछ पहलू हैं… उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले ही लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं और इसलिए, ED मामले में उन्हें तुरंत रिहा करने और जमानत देने का निर्देश दिया.”

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति के संबंध में ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी, हालांकि, उनके मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक थी. अदालत ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था.