दिल्ली. सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है. SC ने याचिका की कॉपी यूपी सरकार को देने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी.
दरअसल, 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करते हुए उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है.
कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने खंडपीठ से कहा कि अब्दुल्ला आजम को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उस समय वह 15 वर्ष के किशोर थे. उन्होंने कहा कि धरने के समय की अब्दुल्ला की जन्मतिथि देख लीजिए, उस समय वह जुवेनाइल थे और उस समय के आधार पर ही आज 2 साल की सजा नहीं दे सकते.
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल का मुद्दा आपको निचली उठाना चाहिए था. अब्दुल्ला आजम के वकील ने कहा कि हमने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन लोवर कोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट मामले को लंबा खींचता रहा और फिर इसे खारिज कर दिया गया.
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