रामपुर. पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज कोर्ट अपने फैसला सुनाएगी. इस मामले में 11 अक्टूबर को ही दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इस केस में अपना फैसला सुनाएगी.

बता दें कि साल 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपी बनाए गए हैं. इससे पहले 16 अक्टूबर को बहस पूरी करने के लिए बचाव पक्ष को समय दिया गया था, लेकिन बचाव पक्ष ने कोर्ट से और मोहलत दिए जाने की अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और आज 18 अक्टूबर को फैसले की तारीख तय कर दी थी. 

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दरअसल अब्दुल्ला आजम ने साल 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, तब उनके प्रतिद्वंद्वी नवाब काज़िम अली खान उर्फ नावेद मियां ने उनकी कम उम्र की शिकायत की थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द कर दिया था. अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर का है, जो रामपुर नगर पालिका से बना है और दूसरा लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है. 

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