बांसवाड़ा. आधी रात पत्नी और 12 साल के बेटे की डंडे से पीटकर हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पिता ने चार साल पहले इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। बेरहमी से अपनी पत्नी और बेटे को मार डाला था। अपर सेशन न्यायाधीश नवीन कुमार चौधरी ने आरोपित को दोषी करार दिया है। वारदात को रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर (विरल से विरलतम) केस मानते हुए कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई।
जज ने कहा समाज के लिए खतरा
फैसले में कोर्ट ने कहा कि पत्नी और बच्चे की हत्या के समय आरोपित रूपा (50) पुत्र कचरू में पितृत्व और दया भाव नहीं रहा। एक पति और पिता का ऐसा कृत्य समाज के लिए खतरा और स्तब्ध करने वाला है। कोर्ट ने आरोपित के विकृतचित्त होने की बचाव पक्ष की दलीलों को अस्वीकार कर दिया। गवाहों के मामूली विरोधाभास को स्वाभाविक मानते हुए मृत्युदंड और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
यह है पूरा घटनाक्रम
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मातासुला गांव में 15 जून, 2018 की रात करीब 2 बजे आरोपित रूपा ने घर में पत्नी इतु उर्फ इतरी और बेटे दिलीप (12) पर लाठी से हमला कर सिर फोड़ दिया था। उसकी आठ साल की बच्ची रेशमा की चीखें सुनकर ताऊ हीरा वहां पहुंचा। लहूलुहान मां-बेटे को सीएचसी ले गए, जहां से दोनों को बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल ले जाते इतु की मौत हो गई। दो दिन बाद दिलीप ने भी दम तोड़ दिया।