न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी ठोका है। मामला 2019 का है।

Read more- MP BREAKING: काले धन को लेकर चर्चा में आईं IAS रानी बंसल की सेवा समाप्त, तीन साल से थीं लापता

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अनूपपुर कोतवाली थाने में 23 अक्टूबर 2019 को धनगवां मौहार टोला निवासी 52 वर्षीय फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उनकी नाबालिग नातिन को किसी अज्ञात आरोपी ने बहला फुसला कर भगा ले गया है। जिसके बाद पुलिस अपराध कायम कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान 12 नवम्बर 2019 को अपहृता दस्तयाब की गई, जिससे पुलिस के द्वारा पूछताछ करने के बाद आरोपी शिवकुमार पटेल को गिरफ्तार किया और विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

Read more- MP के 19 नगरीय निकायों में चुनाव का ऐलान: 20 जनवरी को वोटिंग, 23 को आएंगे परिणाम

आज विशेष न्यायाधीश ने आरोपी शिव कुमार पटेल उम्र 21 साल निवासी ताराडांड को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 376 (2)(एन) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 1 हजार अर्थदंडत और धारा 5ठ,/6 पॉक्सो एक्ट 20 वर्ष सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

Read more- बेरहम ट्यूशन टीचर: पैरेट की स्पेलिंग नहीं बता पाई बच्ची तो तोड़ दिया हाथ, FIR दर्ज

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus