कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वही मामले के दो सह आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी किया गया है। कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को 02 लाख रुपये की राशि प्रतिकर और क्षतिपूर्ति राशि के 10 हजार रुपए प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

दरअसल यह मामला 9 मार्च 2025 का है, जब पीड़ित नाबालिग घर से कहीं चली गई और वापस नहीं आई। जब उसकी तलाश शुरू की गई और कुछ जानकारी हासिल हुई तो पीड़िता के पिता ने मुरैना जिले के रहने वाले भूपेंद्र गुर्जर नाम के युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए थाना पुरानी छावनी में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने तीन दिन बाद नाबालिग को गोला का मंदिर थाना क्षेत्र से बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि अमर ज्योति स्कूल के पास भूपेंद्र उसका साथी सत्यवान गुर्जर और योगेंद्र गुर्जर चार पहिया गाड़ी से आए और पीड़िता को घूमाने के लिए बोलकर अपने साथ मुरैना की ओर ले गए। जहां एक सुनसान मकान में भूपेंद्र ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। 

11 मार्च 2025 को तीनों आरोपी नाबालिग को गोले का मंदिर पर छोड़कर चले गए। भूपेंद्र ने पीड़िता को धमकी दी थी कि उसने दुष्कर्म की बात किसी को बताई तो उसे जान से खत्म कर देगा। डर की वजह से पीड़िता ने अपने माता-पिता को कोई जानकारी नहीं दी। कुछ समय बाद पता चला कि पीड़िता गर्भवती है, ऐसे में कोर्ट ने मामले के सभी तर्कों को सुनने के बाद आरोपी भूपेंद्र सिंह गुर्जर को दोषी पाते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई।

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