अनूपपुर. कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को रकम दोगुना करने का झांसा देकर चिटफंड कंपनी द्वारा पीड़ित से लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है. समयावधि पूरी होने पर जब कंपनी ने पीड़ित को राशि वापस करने से मना कर दिया, तब पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दो आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया है.
ग्राम दुलही बांध निवासी सोहन जायसवाल से साल 2015 में चिटफंड कंपनी में रकम दोगुना करने का लालच देकर रामकृष्ण कश्यप और विनोद सिन्हा ने 11 लाख रुपये जमा करवाए थे. जिसमें 10 लाख चेक के जरिए और एक लाख रुपये नकद दिए गए थे. इसके बाद रकम दोगुनी करने की निर्धारित समय अवधि पूरी होने के बाद भी सोहन जायसवाल प्रतिदिन चिटफंड कंपनी कार्यालय और उसके प्रतिनिधि के पास जमा रुपये दिलाने के लिए पहुंच रहा था. लेकिन उसे केवल आश्वासन दिया जा रहा था. इस पर पीड़ित ने कोतमा थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिस पर पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी समेत निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा 1 के तहत अपराध दर्ज किया है.
अनूपपुर पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित
अनूपपुर जिले को पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है. जिसके चलते कलेक्टर सोनिया मीणा ने यह आदेश दिया है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के प्रयोग (पेयजल के लिए छोड़कर) के लिए नलकूप खनन और समस्त जल स्त्रोतों का उपयोग आगामी आदेश तक अन्य कार्यों के लिए प्रतिबंधित रहेगा.
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय पेयजल प्रयोजन के लिए नलकूप खनन कर सकते हैं. शेष सभी के लिए नलकूप खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
अनुविभागीय अधिकारी से लेनी होगी अनुमति
जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन के लिए पानी के उपयोग के लिए अनुमति चाहता है तो तब वह संबंधित नियमों के तहत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. नई बोरिंग खनन/बोरिंग सफाई के विशेष परिस्थितियों में अनुमति देने संबंधित अधिकार भी अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिए गए हैं.