रोहित कश्यप, मुंगेली। अचानकमार टाइगर रिजर्व (ATR) के प्रतिबंधित क्षेत्र से लगे इलाके में अवैध रूप से प्रवेश कर हथियार लहराने के गंभीर मामले में वन विभाग ने त्वरित और कठोर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने न केवल दोषियों के विरुद्ध कानूनी कदम उठाए, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रकरण में संबंधित बैरियर गार्ड को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है, जबकि क्षेत्र अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पी-ओ-आर क्रमांक 2473/18 दिनांक 02 जनवरी 2026 के तहत मामला दर्ज कर भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2, 9, 27, 29, 38, 39, 50 एवं 51 के उल्लंघन का अपराध पाया गया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

अजीतदास वैष्णव (26 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 02, राजाबाड़ा लोरमी
विकान्त वैष्णव (36 वर्ष), ग्राम तुमडीबोड, जिला राजनांदगांव
तथा अनिकेत मौर्य (27 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 13, मुंगेली रोड लोरमी

आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

तीनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिवस की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। 05 जनवरी 2026 को आरोपियों द्वारा दायर जमानत आवेदन को विभागीय आपत्ति के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया और न्यायिक रिमांड 16 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई।

एक आरोपी और बंदूक की तलाश तेज

जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से जप्त हथियारों को रायपुर स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है, जहाँ कैलिबर निर्धारण एवं बैलिस्टिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हथियारों की लाइसेंस वैधता तथा आयुध अधिनियम, 1959 एवं भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेली से विधिक मार्गदर्शन लिया जा रहा है।इसके अलावा, एक अतिरिक्त बंदूक की संभावित मौजूदगी को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया है। डॉग स्क्वायड की सहायता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, एक फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है और इस पूरे अभियान में पुलिस विभाग के साथ सतत समन्वय स्थापित किया गया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से आईटी एक्ट की एंट्री

घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने की पुष्टि के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की संभावित धाराओं की लागूयोग्यता पर भी कानूनी परामर्श लिया जा रहा है। वहीं जब्त वाहन को राजसात करने की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए सहायक संचालक (कोर), जो कि राजपत्रित अधिकारी हैं, को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जाकडबांधा एवं कंचनपुर बैरियर प्रभारी (परिक्षेत्र सहायक) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया गया है।

वाहनों की कड़ी जांच के निर्देश दोबारा जारी

घटना के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। सभी बैरियरों पर स्थानीय निवासियों सहित प्रत्येक वाहन की कड़ी जांच के निर्देश पुनः जारी किए गए हैं। सुरही एवं लोरमी बफर परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 14 ग्रामों में इको-डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि बैरियर संचालन में जनभागीदारी और जनसहयोग सुनिश्चित किया जा सके।टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ग्राम विस्थापन प्रक्रिया तक सुरक्षा व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

साथ ही पर्यटकों एवं आम नागरिकों से एटीआर की सुरक्षा व्यवस्था और नियम-कानून के पालन में पूर्ण सहयोग करने की अपील की गई है। जांच पूर्ण होने के बाद तथ्यों के आधार पर पूर्णतः विधिसम्मत, पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।