रायपुर- कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्य से स्वयं के साधन से आवागमन की अनुमति के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू ने आज सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि देश के अन्य हॉटस्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अमान्य कारणों एवं गतिविधियों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में सीमावर्ती जिलों के जिला दण्डाधिकारी सीमा में अनुमति एवं आवश्यक दस्तावेज का परीक्षण कर गंतव्य स्थान के जिला दण्डाधिकारी को सूचित करेंगे। गंतव्य स्थान के जिला दण्डाधिकारी जिले में प्रवेश देते समय भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य शासन द्वारा जारी एसओपी के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, होम क्वारेंटाइन, आईशोलेसन सेंटर में रहने संबंधी जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा एवं जिस स्थान पर क्वारेंटाइन एवं आईशोलेसन किया जा रहा है, वहां निर्धारित स्टीकर लगाया जाएगा। सीमावर्ती जिले एवं गंतव्य स्थान के जिला दण्डाधिकारी ऐसे समस्त प्रकरणों में दस्तावेज संधारित करेंगे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्य में स्वयं के साधन से एक तरफ की यात्रा पर जाने के लिए आवेदक के निवास स्थान के जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य शासन के आदेशों निर्देशों तथा एसओपी के अनुसार अनुमति जारी की जा सकेगी। मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य आपातिक ऐसे मामलों में जिनमें स्वयं के साधन से आने एवं जाने दोनों तरफ की अनुमति की आवश्यकता हो ऐसे प्रकरणों में गृह (पुलिस) विभाग की अनुमति आवश्यक होगी। ऐसे प्रकरण परीक्षण पश्चात पहले की भांति सचिव गृह विभाग की अनुमति हेतु शासकीय ई-मेल आईडी से ई-मेल  पर भेजे जाएं।
गृह विभाग द्वारा जारी अनुमति के तहत छत्तीसगढ़ आने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, होम क्वारेंटाइन, आईशोलेसन सेंटर में रहने संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा जिस स्थान पर क्वारेंटाइन, आईशोलेसन किया जा रहा है, वहां निर्धारित स्टीकर लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में आवागमन की सूचना एवं अनुमति पत्र की प्रतिलिपि स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य से केवल जाने (एक तरफ) और जाने-आने (दोनों तरफ) की अनुुमति की प्रति राज्य के सीमवर्ती जिला एवं गंतव्य स्थान के संबंधित राज्य के जिला दण्डाधिकारियों को दी जाए।