शब्बीर अहमद, भोपाल। निजी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ भोपाल कलेक्टर एक्शन में है। कलेक्टर ने अशासकीय डीपीएस स्कूल कोलार रोड भोपाल, अशासकीय श्री चैतन्य टेक्नों कोलार रोड भोपाल, अशासकीय कैपियन स्कूल भौरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फीस अधिनियम 2017 का पालन ना करने के कारण पलकों से नियम विरूद्ध लिए गए शुल्क को वापस करने के आदेश जारी किए है। साथ ही अब इन स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
बारिश ने खोली निगम की पोल: कुछ ही देर में बनी जलभराव की स्थिति, VIDEO वायरल
बता दें कि प्रदेश की मोहन सरकार जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है, वहीं स्कूल संचालक भी अपनी अकड़ पर है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के निजी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे अपनी फीस का ब्योरा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। उसके लिए समय सीमा भी 24 जून तय की गई थी। बावजूद इसके इसका पालन नहीं किया गया। जिसके बाद कलेक्टर ने अब इन निजी स्कूलों पर एक्शन लिया है।
MP CRIME: पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाला आरोपी पकड़ाया, निकाला गया जुलूस, देखें Video
दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए 25 जनवरी 2018 में फीस रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं की जांच भी की जा रही है। कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद कई बड़े फर्जीवाड़े का उजागर हुआ। वहीं मनमानी फीस वसूली की भी शिकायतें आने लगी जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गई है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक