हरियाणा सरकार ने शराबियों को बड़ा झटका दिया है. शराब को लेकर हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है.
सरकार ने फैसला लिया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा. हरियाणा में दिल्ली या यूपी से शराब मेट्रो में शराब की बोतले लाने पर कार्रवाई की जाएगी.
हरियाणा में सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल Liquor Rule लागू होंगे. हरियाणा एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल के अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है. यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लाकर हरियाणा में एंट्री करता है तो उस पर हरियाणा पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी.
DMRC ने हाल ही में नियम बदलते हुए फैसला लिया था कि दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल सीलबंद शराब के साथ व्यक्ति यात्रा कर सकते है. दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों में भी आती है. लेकिन जब व्यक्ति जब शराब के साथ हरियाणा में एंट्री करेगा तो उसे हरियाणा आबकारी नियमों का पालन करना होगा.
दूसरे स्टेट की एक भी बोतल नहीं ला सकते
आपको बता दें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि हरियाणा में सिर्फ हरियाणा आबकारी नियम ही लागू होंगे. के एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस का कहना है कि दूसरे राज्य से एक भी बोतल नहीं लाई जा सकती. कोई ऐसा करता हुई पाया गया तो उसपर कार्रवाई की जाएगी. मेट्रो में दिल्ली या यूपी से शराब लाते ही हरियाणा पुलिस कार्रवाई करेगी.
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