संतोष गुप्ता, जशपुर। जशपुर जिले को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने के लिए संचालित अभियान के तहत् पहली बार कोटपा एक्ट के तहत् दो लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। यह दोनों व्यक्ति गौशाला मैदान में आयोजित क्राफ्ट मेला में सिगरेट पीते सपड़ाए थे। क्राफ्ट मेला में व्यवस्था का जायजा लेने आकस्मिक रूप से एसडीएम विजेन्द्र सिंह पाटले एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी बसंत बुनकर संध्या 7 बजे पहुंचे थे।

मेला स्थल पर सुरेन्द्र एवं निखिल नाम के दो युवा जो जशपुर के ही रहने वाले थे। खुले आम सिगरेट पीते पकड़ में आए। अधिकारियों की टीम ने कोटपा एक्ट के तहत् दोनों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों की टीम ने लोगों को इस मौके पर सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी सिगरेट न पीने की समझाईश भी दी।

आपको बता दें कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में जशपुर जिले को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू एवं उसके उत्पाद के क्रय, विक्रय को प्रतिबंधित करने के साथ ही सभी सार्वजनिक स्थलों एवं शासकीय कार्यालयों एवं भवनों में सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटका का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने सभी सार्वजनिक स्थलों एवं शासकीय कार्यालयों के परिसर को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया है।

सार्वजनिक स्थलों पर इसका सेवन करते पाए जाने पर कोटपा एक्ट के तहत् 200 रुपए तक के जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है। जिला प्रशासन द्वारा धूम्रपान से होने वाले नुकसान से संबंध में जनजागरूकता के लिए जगह-जगह कार्यशाला एवं अन्य कार्यक्रमां के साथ ही धूम्रपान की रोकथाम हेतु सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के विरूद्ध जुर्माने की कार्रवाई का यह अभियान जारी रहेगा।