दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर एक यात्री पर हमला करने के आरोप में एयर इंडिया एक्सप्रेस(Air India Express ) के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल( pilot Virendra Sejwal) को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री अंकित दीवान पर कथित हमले के मामले में आरोपी पायलट को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, मामला दर्ज किए जाने के बाद जांच के दौरान घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए। जांच के तहत आरोपी पायलट को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।
पायलट जांच में शामिल
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल सोमवार को जांच में शामिल हुए और उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी पायलट जांच में सहयोग कर रहे हैं और मामले की जांच उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी योग्यता के आधार पर की जा रही है।
इससे पहले, पीड़ित यात्री अंकित दीवान ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट ने उन पर हमला किया। अंकित दीवान के अनुसार, यह घटना सुरक्षा जांच के दौरान उस समय हुई, जब वह अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे।
पीड़ित यात्री ने बताई पूरी घटना
पीड़ित यात्री अंकित दीवान ने घटना का पूरा विवरण साझा करते हुए कहा, “हम अपने चार महीने के बच्चे को स्ट्रॉलर में लेकर यात्रा कर रहे थे। CISF के जवानों ने हमें एक विशेष सुरक्षा जांच क्षेत्र की ओर भेजा। बाद में मुझे पता चला कि वहां लगी मशीन पुरानी थी और उसे अब तक अपग्रेड नहीं किया गया है, जबकि अन्य मशीनों को अपग्रेड कर दिया गया है, जो गिटार और स्ट्रॉलर जैसे बड़े सामान को आसानी से संभाल सकती हैं और जिनका उपयोग स्टाफ द्वारा भी किया जाता है।”
अंकित दीवान ने बताया कि सुरक्षा जांच क्षेत्र में पहले से ही लंबी कतार लगी हुई थी, जिसमें स्टाफ मेंबर भी शामिल थे और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा, “मैं यात्रियों की लाइन में खड़ा था। मेरे आगे गिटार लिए हुए कुछ लोग भी थे। मेरे पास काफी सामान था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह बच्चे को लेडीज गेट से ले जाए, जबकि मैं चार ट्रे, तीन बैग और एक स्ट्रॉलर संभाल रहा था।” दीवान ने इस घटना को लेकर एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL, एविएशन रेगुलेटर DGCA और संबंधित एयरलाइंस से भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऑफ-ड्यूटी एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट से जुड़ी इस घटना पर स्पष्टीकरण की मांग की है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
एक अधिकारी ने बयान में कहा, “जांच प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज होने के बाद घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई।” पुलिस के अनुसार, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल के खिलाफ 19 दिसंबर को आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 स्थित सुरक्षा जांच चौकी के पास हुई कथित हिंसा के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है।
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