सत्यपाल राजपूत, रायपुर. शैक्षणिक संस्थाओं में सड़क सुरक्षा के नियमों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक वाहनों में ओवरलोडिंग आवाजाही हो रही है. दोपहिया वाहन, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी मिनी बस आदि ओवरलोड चलाए जा रहे, इस पर लगाम लगाएं.

पत्र में यह भी कहा गया है कि क्षमता से अधिक विद्यार्थी वाहनों में लटक कर आ जा रहे हैं. शैक्षणिक संस्थाओं, वाहनमालिकों, चालकों, पालकों एवं स्वयं विद्यार्थी द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. इससे पहले भी आदेश जारी किया जा चुका है. नियमों का पालन नहीं करने वालों पर रणनीति बनाकर कार्रवाई किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटना न हो.

आदेश की काॅपी –