शब्बीर अहमद, भोपाल। सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट डालने वाले सावधान हो जाए। भड़काऊ पोस्ट शेयर करने पर सीधे जेल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावना भड़काने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजधानी भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने आदेश जारी किया हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत सोशल मीडिया संबंधित आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मध्य प्रदेश के भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने जारी किया है। जिसमें सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काने पर कार्रवाई की बात कही गई है।

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राजधानी पुलिस की नजर अब सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे आदि प्लेटफॉर्म पर रहेगी। कोई भी धार्मिक भावना को भड़काने वाली पोस्ट करता है या उस पोस्ट को लाइक या कमेंट करता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर धार्मिक भावनाओं या सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाले मैसेज डालने वाले व्यक्ति एडमिन और फॉरवर्ड करने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। यह आदेश आगामी दो माह के लिए लागू किया गया है।

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