जयपुर. आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा कि श्री गंगानगर के सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में 39 कम्पोजिट शराब की दुकानें संचालित है, अगर इनके अलावा भी इस क्षेत्र में अवैध रुप से शराब की अन्य कोई दुकानें संचालित है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
मीणा प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के लिए 142 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें 98 में चालान पेश किए गए तथा शेष प्रकरण प्रकियाधीन है. इससे पहले आबकारी मंत्री ने विधायक जगदीश चन्द्र के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के लिए आबकारी नियमों के अंतर्गत खुदरा विक्रय हेतु लाईसेंस प्राप्त कर दुकान का लोकेशन स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है.

उन्होंने बताया कि दुकानों की अवस्थिति के संबंध में राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित र्निर्णयों द्वारा मानदण्ड निर्धारित है. उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा. मीणा ने कहा कि मदिरा की आवंटित खुदरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य जगहों से शराब की बिक्री नहीं हो रही है.
उन्होंने बताया कि आवंटित दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल से बिक्री पाये जाने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जाती है. उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कुल 39 कम्पोजिट मदिरा दुकानें स्वीकृत है. उन्होंने इसकी सूची सदन के पटल पर रखी. उन्होंने बताया कि इन स्वीकृत दुकानों के अलावा कोई अवैध ब्रांच संचालित नहीं है.
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- Vivo V29 Series Price in India : 50MP OIS कैमरा और 80W फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ दो नए फोन लॉन्च, यहां जानें कीमत
- पद्मश्री डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डेय और समाजसेवी नारायण प्रसाद अवस्थी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम भूपेश बघेल
- शिवराज कैबिनेट का फैसला: 2 नए जिले, 5 नई तहसील, 9 कल्याण बोर्ड समेत इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी…
- 5 अक्टूबर महाकाल आरती: घर बैठे यहां कीजिए भगवान महाकाल के दर्शन
- Horoscope Of 05 October : इस राशि के जातकों के घरेलू सुखों में होगी वृद्धि, लीवर में हो सकता है कष्ट, जानिए अपना राशिफल